विधानसभा में वेतन वृद्धि से लेकर प्रशासनिक सुधार तक जुड़े आठ अहम बिल पटल पर रखे गए
धर्मशाला,ब्यूरो रिपोर्ट
राष्ट्रपति व राज्यपाल से मंजूर आठ विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखे गए। ये हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025, मंत्रियों के वेतन और भत्ता हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 है। इन विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। इन विधेयकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुमति के बाद विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर रखा।वहीं नगर निगम के महापौर और उप महापौर का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। सत्र के पहले दिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2025 रखा। इसे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रखना था, मगर वह शीत सत्र के पहले दिन सदन में उपस्थित नहीं थे। आगामी दिनों में इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा और इसे पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा।
इस अध्यादेश को लाकर नगर निगमों के महापौर और उप महापौर की अवधि पहले ही ढाई से बढ़ाकर पांच साल की जा चुकी है। इस अध्यादेश में तर्क दिया गया कि अल्पावधि के कारण महापौर और उपमहापौर निगम का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने और विकास कार्यों को गति देने में अकसर असफल रहते थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश के वन विभाग में काम कर रहे दैनिक भोगियों की संख्या 88 है। उन्हें 425 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जाती है। प्रदेश के वन विभाग में काम कर रहे फायर वॉचरों की संख्या 1139 है। उन्हें 425 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जाती है। विधायक दीपराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आमतौर पर फायर सीजन के दौरान अस्थायी रूप से यह तैनाती होती है। फायर वॉचरों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है।मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना में कुल 29,18,432 लाख स्मार्ट मीटर बदलकर लगाने का कार्य आवंटित किया गया है। अभी तक कुल 6,05,875 स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। शेष बचे मीटरों को जुलाई 2026 तक लगाया जाना प्रस्तावित है। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रदेश को कुल 4115.7474 करोड़ रुपये की परियोजना धनराशि स्वीकृत है।भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ने कहा कि एचपीयू के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल, जुलाई, सितंबर और अक्तूबर में वेतन की अदायगी प्रशासनिक कारणों से निर्धारित समय पर नहीं की जा सकी है। मई, जून एवं अगस्त के वेतन की अदायगी समय पर की गई है।
प्रशासनिक कारणों से कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल, जुलाई, सितंबर एवं अक्तूबर के वेतन की अदायगी में विलंब हुआ है।कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि चौधरी सरवन कुमार कृषि विवि पालमपुर की स्थापना 1 नवंबर 1978 को हुई। विवि का मुख्य परिसर 287-96-75 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है। प्रदेश में इस विवि के अधीनस्थ 3 अनुसंधान केंद्र, 10 उप अनुसंधान केंद्र एवं 8 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि विवि ने 111-30-29 हैक्टेयर भूमि को पर्यटन गतिविधि हेतु पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन विभाग को अगस्त 2024 को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सितंबर और नवंबर 2024 को भूमि स्थानांतरण मामले में स्थगन आदेश जारी किए हैं। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष एसएलपी दायर की गई है जो अभी विचाराधीन है।हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष के चार महीनों मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इन चार महीनों में कार्ड न बना हो तो आपातकालीन स्थिति में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षक और जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को एक वर्ष में केवल 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने के लिए अगस्त, 2025 से अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 92 कार्ड बनाए गए हैं।प्राकृतिक आपदा के चलते धर्मपुर बस अड्डे पर एचआरटीसी बसों और आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ। नुकसान का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी।
कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आधारभूत ढांचे में 4,60,95,900, डीजल पंप - 23,68,879, बसें - 82,90,000, स्टोर सेक्शन - 37,05,445, बुकिंग कमीशन- 2,12,634, गैरेज सेक्शन -87,990, अड्डा इंचार्ज रूम - 39,905, टोटल लॉस अमाउंट - 6,08,00,753 का नुकसान हुआ है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी धर्मपुर के विधायक चंद्र शेखर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।भरमौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत पांगी घाटी में पांगवाल महिलाओं के 8 मामले हैं जिनका विवाह गैर पांगवाल समुदाय से हुआ है। विवाह के उपरांत यह समुदाय पांगी में बस गए हैं। ऐसे विवाह से पैदा हुई संतानों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी विधायक जनक राज की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।आपदा के दौरान मनाली-चंडीगढ़ फोरलेन को भारी नुकसान है। एनएचएआई मंडी के परियोजना निदेशक की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में आई आपदा के बाद 21 नवंबर तक कुल्लू- मनाली के बीच सभी प्रभावित स्थानों पर यातायात अस्थायी तौर पर बहाल किया गया है। इस सड़क पर बिटुमेन की जानी है। वर्तमान में इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी मनाली के विधायक भूवनेश्वर गौड़ की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में 14 ग्रामीण सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। अब तक 11 सड़क को सभी प्रकार के वाहनों और 3 सड़कों को छोटे वाहनों के लिए बहाल किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 50 लाख रुपये एनडीआरएफ में स्वीकृत हुए हैं।
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