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नई भर्ती योजना पर अमल: विभागों को निर्धारित प्रारूप में ही भेजने होंगे प्रस्ताव, कार्मिक विभाग ने जारी किया नया फॉर्म

                                              नई भर्ती योजना के तहत निर्धारित फॉर्मेट अपनाने के निर्देश

शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में लागू हुई नई भर्ती योजना के अनुसार ही अब विभागों, निगमों और बोर्डों को प्रस्ताव को प्रस्ताव भेजने होंगे। कार्मिक विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसेवा आयोग को भेजे जाने वाला फार्म 23 को संशोधित कर दिया है। अब विभागीय सचिव या संस्थान प्रमुख के फार्म 23 पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित फार्म में भर्ती प्रक्रिया के नियमों, पद की व्याख्या को लेकर अलग से कॉलम बनाए गए हैं।

अब सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों को लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले भर्ती प्रस्ताव संशोधित फार्म 23 में ही भेजने होंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद प्रदेश की भर्ती प्रणाली में कुछ सुधार किए गए हैं। इसके तहत सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी पदों पर जॉब ट्रेनी की नई भर्ती योजना तैयार की है।यह योजना 19 जुलाई 2025 को अधिसूचित की जा चुकी है। नए कानून और योजना के प्रावधानों के अनुरूप लोकसेवा आयोग की ओर से उपयोग किए जाने वाले फार्म 23 में संशोधन किए गए हैं।

कार्मिक विभाग ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2018 और 2020 में जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों से चेकलिस्ट के साथ फार्म 23 भेजना पहले ही अनिवार्य किया गया था।अब यह आवश्यक है कि सभी विभाग, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थान आयोग को केवल नए संशोधित फार्म 23 में ही प्रस्ताव भेजें। फार्म 23 अधीन सचिव या संस्थान के प्रमुख अधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए। संशोधित फार्म में नई भर्ती योजना के अनुसार आवश्यक डेटा और मानक स्वचालित रूप से सम्मिलित होगा। इससे आयोग द्वारा भर्ती प्रस्ताव की जांच और प्रक्रिया तेज होगी। विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों में एकरूपता आएगी।


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