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स्कूल बस हा*दसा मामला: डीएवीएन नाहन के प्रधानाचार्य को दो साल की सजा

                               2019 में खड़कोली में हुई बस दुर्घ*टना मामले में अदालत का फैसला

सिरमौर,ब्यूरो रिपोर्ट 

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हादसे में पांच छात्रों समेत चालक की मौ*त हो गई थीए जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे।

अदालत ने प्रधानाचार्य को आईपीसी की धारा 336 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत 4 महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की साधारण कैद और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 304-ए के तहत 2 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माना और एमवी एक्ट की धारा 180 के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी।

 सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।अदालत ने पाया कि जो चालक बस चला रहा था, उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। उसके पास बस चलाने के लिए जरूरी अनुभव भी नहीं था। नियम के तहत उसके पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए था। अदालत ने पाया कि बस की मरम्मत करवाना प्रधानाचार्य का कर्तव्य था, लेकिन उसने इसमें लापरवाही बरती, जिसकी वजह से हा*दसा हुआ। जांच में हा*दसे का कारण मैकेनिकल खराबी निकली थी। 10 लोगों ने भी अदालत में बयान दिया कि शिकायत करने के बावजूद प्रधानाचार्य ने बस नहीं बदली और न मरम्मत करवाई।


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