डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता, निर्माण कार्यों की हर चरण पर रहेगी नजर
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का वर्क्स मैनुअल लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। यह नई व्यवस्था तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य विभाग में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तंत्र विकसित करना है।आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा और निर्माण परियोजनाओं में होने वाले विवाद व देरी कम होगी।
विभाग के भीतर रेजिलिएंस, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी-क्वालिटी सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और संचालन एवं रखरखाव की निगरानी करेगी।यह इकाई अधीक्षण अभियंता (डिजाइन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के कार्यालय के तहत काम करेगी। यह मुख्य अभियंता के माध्यम से सीधे इंजीनियर-इन-चीफ को रिपोर्ट करेगी। परियोजनाओं की निगरानी के लिए एआई , डिजिटल डैशबोर्ड और ऑनलाइन दिशानिर्देश जैसे उपकरण उपयोग होंगे। यह नई व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल लागू होने से टिकाऊ और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार होगा।
पानी के बड़े टैंक, पाइपलाइन और सिंचाई परियोजनाएं सख्त मानकों पर बनेंगी। घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग खत्म होगा। जनता को लंबे समय तक चलने वाली सुविधाएं मिलेंगी और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। डिजिटल निगरानी से पेयजल योजनाएं समय पर पूरी होंगी, जिससे लीकेज जैसी समस्याएं कम होंगी। इससे जनता के पैसे का सही उपयोग होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।सरकार ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरीय निगरानी प्रणाली लागू की है। 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं में विभागीय स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी होगी।
वहीं 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट कराया जाएगा। तृतीय पक्ष ऑडिटर जियो टैग्ड तस्वीरों और परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से नियमित निगरानी करेंगे।जल शक्ति विभाग अब सीपीडब्ल्यूडी के गुणवत्ता आश्वासन मैनुअल को मानक दस्तावेज के रूप में अपनाएगा। इसमें बिल्डिंग वर्क्स-2022, ईएंडएम सेवाओं के लिए नीति और चेकलिस्ट शामिल हैं। कुल गुणवत्ता प्रबंधन पर सीपीडब्ल्यूडी हैंडबुक भी लागू होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन दस्तावेजों में भविष्य के संशोधन स्वतः ही हिमाचल में लागू होंगे।
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