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जिला चम्बा में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर पावर प्रोजेक्ट को 50,000 जुर्माना

                 चुराह में चांजू-तीन 48 मेगावाट पन विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है

चम्बा,ब्यूरो रिपोर्ट 

पन विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान वन संपदा को नुकसान पहुंचाने को लेकर वन विभाग ने कंपनी प्रबंधन को 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है।चुराह में चांजू-तीन 48 ोमेगावाट पन विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस कंपनी को सरकार ने यह कार्य सौंपा है, वह कंपनी सड़क निर्माण से निकलने वाली मिट्टी डंपिंग साइट की जगह वन विभाग की भूमि में फेंक रही थी। 

इससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा था। वन विभाग के अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी थी, लेकिन कंपनी की मनमानी जारी रही। वन विभाग ने वन भूमि में फेंकी गई मिट्टी की पैमाइश की। इसके अनुसार कंपनी को जुर्माना लगाया। कंपनी ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है। कंपनी को वन विभाग ने आदेश दिए हैं कि भविष्य में भी निर्माण कार्य को पर्यावरण संरक्षण ध्यान में रखकर किया जाए। यदि निर्माण कार्य से वन संपदा को नुकसान पहुंचा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पहले कंपनी वन विभाग की ओर से काटी गई डैमेज रिपोर्ट के अनुसार जुर्माने का भुगतान नहीं कर रही थी। इस पर विभाग ने कंपनी का निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। दो दिन तक कंपनी का निर्माण कार्य बंद रहा तो कंपनी ने वन विभाग के कार्यालय में जाकर जुर्माने का भुगतान किया। उसके बाद ही वन विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी। चांजू में एचपीटीसीएल को पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने की अनुमति सरकार ने दी है। एचपीटीसीएल ने इसका कार्य दो निजी कंपनियों को दिया है। अब कंपनियां इस कार्य को पूरा कर रही हैं।वन खंड अधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने को लेकर कंपनी को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया है। कंपनी को आदेश दिए हैं कि वे निर्माण करते समय वन संपदा को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं।




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