नशा तस्करी की आरोपी महिला तीन माह के लिए नजरबंद
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
जिला पुलिस नूरपुर ने नशा तस्करी की आरोपी एक महिला को तीन माह तक नजरबंद किया है। पीआईटी एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत यह सातवां मामला है, जिसमें सरकार की मंजूरी के बाद पुलिस थाना इंदौरा के तहत आरोपी महिला को नजरबंद (निरुद्ध) किया है।
यही नहीं, बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से महिला को नजरबंद रखने की समयावधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच मामले दर्ज हैं। 7 मार्च 2024 को पुलिस थाना इंदौरा के मीलवां में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आरोपी वीरो देवी पत्नी कंस राज निवासी टमोटा तहसील इंदौरा को 10.09 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था। इससे पहले भी आरोपी महिला को नशा तस्करी के कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद आरोपी महिला ने नशे का अवैध कारोबार को जारी रखा। पुलिस जांच में यह पाया गया कि न सिर्फ आरोपी वीरो देवी के खिलाफ इंदौरा पुलिस थाने में ही पांच मामले दर्ज हैं, बल्कि उसका पति कंस राज भी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। जिसे मार्च 2025 को नूरपुर की विशेष अदालत की ओर से पांच साल की कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया था।
आरोपी महिला के पति के खिलाफ इंदौरा पुलिस थाने में एनडीपीएस के तहत छह मामले दर्ज हैं। लिहाजा महिला आरोपी की नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार संलिप्तता के चलते नूरपुर जिला पुलिस ने 19 नवंबर 2024 को गृह सचिव को एक प्रस्ताव भेजकर पीआईटी एनडी एंड पीएस के तहत निरुद्ध आदेश जारी करने की सिफारिश की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए डिटेंशन अथॉरिटी की ओर से आरोपी वीरो देवी पत्नी कंस राज के खिलाफ निरुद्ध आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की अनुपालना करते हुए नूरपुर जिला पुलिस ने आरोपी महिला को निरुद्ध कर लिया है। आरोपी महिला नशा तस्कर की संपत्ति की वित्तीय जांच भी अमल में लाई जा रही हैं और इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।पीआईटी एनडी एंड पीएस के तहत नूरपुर पुलिस की यह सातवीं बड़ी कामयाबी हैं और पुलिस का यह अभियान नशे के अवैध व्यापार को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो लगातार जारी रहेगा। इसके तहत पुलिस कठोर कार्रवाई करते हुए नशे के अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
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